मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के लाभार्थियों को पहुंचाई 6 करोड़ से ज्यादा की धनराशि

हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दयालु योजना, ऐसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए लगभग 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई।

वीओ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए लगभग 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई। बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 40 से अधिक व 60 वर्ष आयु वर्ग के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। इसके साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए तथा इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर भी 3 लाख रुपये किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पौने तीन करोड़ जनता उनका परिवार है और परिवार के एक एक सदस्य की हम चिंता करते हैं। दयालु योजना भी एक ऐसा ही प्रयास है जिससे ऐसे परिवारों को राहत प्रदान की जा सके। दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।

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