CSD Canteen : रविवार को खुली रहेगी सीएसडी कैंटीन, अब मंगलवार का रहेगा अवकाश

सैनिक परिवारों के लिए संचालित सीएसडी कैंटीन अब रविवार के दिन भी खुली रहेगी। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना व कोसली के सभी सीएसडी कैंटीन में अब मंगलवार का अवकाश रहेगा। बता दें कि पूर्व सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी व अन्य विभागों में कार्य करते हैं। वहां उनका रविवार का अवकाश रहता हैं, लेकिन कैंटीन रविवार को बंद रहती थी। ऐसे बहुत से पूर्व सैनिक अपनी जरूरत का सामान नहीं खरीद पाते थे। पूर्व सैनिकों की ओर से रविवार को कैंटीन खोलने की मांग की जा रही थी। पूर्व सैनिकों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रविवार को सीएसडी कैंटीन खुली रहने से पूर्व सैनिकों को काफी फायदा मिलेगा।सभी पूर्व सैनिक रविवार को भी आसानी से अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। यह नियम रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिले की सीएसड़ी कैंटीन में तुंरत प्रभाव से लागू हो गए हैं। इस सप्ताह में मंगलवार को सीएसडी कैंटीन बंद रहेगी। सभी सीएसडी कैंटीन सुबह नौ बजे से शाम दो बजे तक खुली रहेगी तथा दोपहर एक से दो बजे तक अवकाश रहेगा।कोरोना महामारी के समय सीएसडी कैंटीन में अल्फा बैट के हिसाब पूर्व सैनिकों को सामान वितरित किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से सभी सीएसडी कैंटीन में पहले की तरह ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हैं। रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ पूर्व सैनिक टोल फ्री 9818895465 में कॉल करके एंडवास बुकिंग करवा सकते हैं। पूर्व सैनिकों को सामान के लिए अपनी एंडवास बुकिंग करवाने के लिए मोबाइल नंबर डायल करने के बाद नारनौल के पूर्व सैनिक एक दबाए, महंेद्रगढ़ सीएसडी कैंटीन के लिए दो दबाए तथा रेवाड़ी कैंटीन में बुकिंग कराने के लिए तीन दबाए। इसके बाद कैंटीन में सामान के लिए पूर्व सैनिकों की बुकिंग कर दी जाती हैं तथा पूर्व सैनिकों को मोबाइल नंबर मैसेज के माध्यम से उनकी बुकिंग सूचना प्रदान कर दी जाती हैं। महेंद्रगढ़ कैंटीन में प्रतिदिन 300 पूर्व सैनिकों की बुकिंग की जाती हैं।पूर्व सैनिकों को मिलेगा फायदामहेंद्रगढ़ सीएसडी कैंटीन के मैनेजर कर्नल ब्रह्मसिंह ने बताया कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना व कोसली की सभी सीएसडी कैंटीन रविवार को खुली रहेगी तथा मंगलवार का अवकाश रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों की ओर रविवार कैंटीन खोलने की मांग कर रहे थे। जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया हैं। यह नियम महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी दोनों जिलों की कैंटीन में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए है।

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